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31 दिन में सभी आईएएस, आईपीएस और आईएफएस को सार्वजनिक करना होगा अचल सम्पत्ति का ब्यौरा

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भोपाल

प्रदेश के सभी आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अफसरों को एक जनवरी से 31 जनवरी के बीच 31 दिन में अपनी अचल सम्पत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करना होगा। जो अफसर निर्धारित समयसीमा के भीतर अपनी सम्पत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक नहीं करेंगे उन्हें आगे मिलने वाली पदोन्नतियों में रुकावट आ सकती है।

सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रदेश के सभी आईएएस अफसरों को इस संबंध में निर्देश जारी किए है। सभी आईएएस अफसरों को कहा गया है कि वर्ष 2023 में पूरे एक साल के भीतर उन्होंने क्या नई अचल सम्पत्तियां खरीदी है और उनके पास अब कुल कितनी अचल सम्पत्ति है इसका ब्यौरा एक जनवरी की स्थिति में http://sparrow.eoffice.gov.in/ वेबसाईट पर ऑनलाईन अपलोड करें। सभी आईएएस अफसरों से कहा गया है कि ऑनलाइन प्रस्तुत किए गए अचल सम्पत्ति विवरण पत्रक की अलग से मैन्युअली कॉपी प्रिंट आउट, हार्ड कापी सामान्य प्रशासन विभाग को भेजने की जरुरत नहीं है।

इसी तरह भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के सभी अधिकारियों को भी एक जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 के बीच उनके द्वारा स्वयं और परिवारजनों के नाम से खरीदी गई अचल सम्पत्ति का ब्यौरा ऑनलाईन सबमिट करें।

वरना… रुक सकता है प्रमोशन
सभी अफसरों को अचल सम्पत्ति खरीदने के लिए विभाग प्रमुख को दी गई जानकारी और ली गई पूर्व अनुमति, उपहार में परिजनों और रिश्तेदारों से प्राप्त अचल सम्पत्ति और पारिवारिक सम्पत्ति में वसीयत के जरिए मिले सम्पत्ति का ब्यौरा भी उन्हें देना है जो एक साल के भीतर उन्हें मिला है। तय समयसीमा के भीतर सम्पत्ति का ब्यौरा नहीं देने वाले आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अफसरों को नोटिस जारी किए जाएंगे। भविष्य में होने वाली विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में सम्पत्ति का ब्यौरा नहीं देने वाले अफसरों का जिक्र किया जाएगा और ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराए जाने तक उनकी पदोन्नति के फैसले भी रोके जा सकते है।