Home मध्यप्रदेश गोवंश के साथ क्रूरता करने वालों के मकानों पर आगर जिला प्रशासन...

गोवंश के साथ क्रूरता करने वालों के मकानों पर आगर जिला प्रशासन ने चलाया बुलडोजर

4

आगर मालवा.
आगर मालवा जिले के बड़ोद थाना अंतर्गत ग्राम सांगा खेड़ी मार्ग पर जत्ती हनुमान जी महाराज की बावड़ी के समीप रविवार रात 1बजे चार आरोपितों द्वारा एक गो वंश के साथ अमानवीय क्रूरता की गई थी। जिसमें चारों आरोपितों द्वारा गो वंश को पेड़ से बांधकर मारा पीटा गया था एवं अमानवी कृत्य किया गया था।

जिसकी वजह से गोवंश की उपचार के दौरान मौत हो गई। जिसके मामले में पुलिस द्वारा चारों आरोपितों को गिरफ्तार किया गया था। गोवंश के साथ हुई अमानवीय क्रूरता को लेकर हिंदू संगठन के कार्यकर्ता गुस्सा हो गए और आरोपितों के मकान पर बुलडोजर चलाने की मांग को लेकर 25 दिसंबर को बड़ोद में चक्का जाम किया गया था। वहीं यह चक्का जाम धीरे-धीरे पूरे आगर मालवा जिले में फैल गया था और जिले की प्रत्येक तहसील और उप तहसील में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा चक्का जाम किया गया था।

काफी देर चले चक्का जाम के बाद जिला प्रशासन द्वारा हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया गया था कि आरोपियों के मकान पर बुलडोजर चलाया जाएगा, जिसके के बाद हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा कल चक्का जाम किया गया था। जिसके बाद आज मंगलवार को आगर जिला प्रशासन द्वारा आरोपियों के मकानों पर बुलडोजर चलाया गया और करीब तीन मकानों पर बुलडोजर चलाया गया।प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम सांगा खेड़ी मार्ग पर जत्ती हनुमान जी महाराज की बावड़ी के समीप रविवार रात 1बजे चार आरोपी सोनू मंसूरी पिता इसाक मंसूरी, राहुल गुर्जर पिता मोहन गुर्जर, दुर्गा शंकर पिता मोहन गुर्जर, रजाक खां पिता गनी मोहम्मद द्वारा एक गो वंश को पेड़ से बांधकर उसे मारा पीटा और उसके साथ अमानवीय कृत्य किया गया था। वहीं घटना की जानकारी लगने पर पुलिस द्वारा चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था।

सीएसपी मोतीलाल कुशवाहा जानकारी देते हुए बताया कि गो भक्तों की सूचना पर बड़ोद पुलिस मौके पहुंची थी और मौके पर पशु चिकित्सक को भी बुलवाया गया लेकिन इलाज के दौरान गो वंश की मौत हो गई। गोवंश का पोस्टमार्टम कर विधि विधान के साथ गो वंश का अंतिम संस्कार किया गया, घटनाक्रम में बड़ोद पुलिस द्वारा फरियादी दीपक पिता डूंगर सेन उम्र 27 वर्ष निवासी बस स्टैंड बड़ोद की शिकायत पर चारों आरोपियों के विरुद्ध पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 429,34, 11 के तहत प्रकरण पंजीबद किया गया था। और आज जिला प्रशासन द्वारा आरोपियों के मकान पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की गई।