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लोक सेवा गारंटी के तहत तय समय में काम पूरा नहीं करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई

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भोपाल
मप्र हाउसिंग बोर्ड प्रशासन ने लोक सेवा गारंटी के तहत आने वाली नामांतरण, हस्तांतरण, एनओसी, फ्री होल्ड जैसी सेवाओं में देरी को लेकर सख्त रुख अपनाया है। इसके तहत प्रदेश के जिस सर्किल या डिविजन में इन सेवाओं को लेकर आए आवेदन को निपटाने में देरी होगी, उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिम्मेदार अधिकारियों के वेतन में कटौती भी की जाएगी।
 
बता दें कि भू अर्जन एवं संपदा प्रबंधन से संबंधित विषयों को लेकर मुख्यालय में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया था। इसमें बोर्ड की मुख्य प्रशासनिक अधिकारी बिदिशा मुखर्जी ने अधिकारियों को लोक सेवा गारंटी के तहत आने वाली सभी सेवाओं को तय समय में पूरा करने की चेतावनी दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि हाउसिंग बोर्ड के जिन आवंटियों के मोबाइल नंबर, ई-मेल व केवाईसी अपडेट नहीं हैं, उनको एक महीने में पूरा किया जाए। ताकि सभी आवंटियों को जरूरी सूचना समय पर मिलती रहे। वहीं मुख्य संपदा अधिकारी डीएस तोमर ने सभी सर्कल से हाउसिंग बोर्ड के गठन के उपरांत मंडल को आवंटित भूमि और भू-अर्जन से प्राप्त भूमि के संबंध में संपूर्ण जानकारी मांगी है। उन्होंने डिजिटलाइजेशन के काम तेजी लाने के भी निर्देश दिए। वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम हुई इस बैठक में प्रदेश के सभी आठों सर्कल के अधिकारी व इंजीनियर शामिल हुए।