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मुख्य सचिव नरेश कुमार का बढ़ेगा सेवा विस्तार, सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार को झटका

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नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार का सेवा विस्तार छह महीने बढ़ाने के फैसले को हरी झंडी दे दी है. सीनियर आईएएस गुरुवार को रिटायर होने वाले थे. लेकिन केंद्र सरकार अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उन्हें सेवा विस्तार दे रहा था. केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को सूचित किया था कि सरकार डेढ़ साल से अधिक समय से कार्यरत मौजूदा व्यक्ति के कार्यकाल को सीमित अवधि के लिए बढ़ाने का इरादा रखती है. हालांकि दिल्ली सरकार ने कोर्ट में इसका विरोध किया था. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की ये दलील मानी है कि नए सेवा कानून के मुताबिक, अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार केंद्र को है और इस कानून पर कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है.

जब मेहता ने कहा कि अगर सरकार चाहे तो सेवानिवृत्त व्यक्ति का कार्यकाल भी बढ़ाया जा सकता है, न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा, ‘क्या आपके पास केवल एक ही व्यक्ति है?’ पीठ ने कहा, “आप नियुक्ति करना चाहते हैं, करें. क्या आपके पास कोई अन्य आईएएस अधिकारी नहीं है, जिसे दिल्ली का मुख्य सचिव बनाया जा सके? क्या आप एक आईएएस अधिकारी पर इतने अटके हुए हैं?”