इंदौर
स्नेह नगर (पटेल नगर) स्थित बेलेश्वर महादेव झुलेलाल बावड़ी हादसे को लेकर हाई कोर्ट में चल रही अलग-अलग तीन जनहित याचिकाओं में मंगलवार को सुनवाई होना है। कोर्ट के आदेश पर याचिका में बेलेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट भी पक्षकार बन चुका है। इन याचिकाओं में हादसे की सीबीआइ जांच कराने और मृतकों के स्वजन को पर्याप्त मुआवजा दिए जाने की मांग की गई है।
हाई कोर्ट में चल रही याचिकाओं में से एक प्रमोद द्विवेदी, दूसरी पूर्व पार्षद महेश गर्ग ने दायर की है। इनमें एडवोकेट मनीष यादव पैरवी कर रहे हैं। एक अन्य याचिका राजेंद्र सिंह ने एडवोकेट चंचल गुप्ता के माध्यम से दायर की है।
जनहित याचिकाओं में बेलेश्वर महादेव मंदिर बावड़ी हादसे के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने, मामले की सीबीआइ जांच के आदेश देने, मृतकों के स्वजन को पर्याप्त मुआवजा दिए जाने की मांग की गई है।
यह है मामला
30 मार्च 2023 को स्नेह नगर (पटेल नगर) स्थित बेलेश्वर महादेव झुलेलाल मंदिर में बावड़ी धंसने से 36 लोगों की मौत हो गई थी। ये लोग रामनवमी के अवसर पर मंदिर में आयोजित हवन में शामिल होने के लिए वहां जमा हुए थे। बावड़ी करीब 80 फीट गहरी थी और उसे स्लैब डालकर बंद कर दिया गया था।
हवन करने वालों को यह पता ही नहीं था कि वे बावड़ी के उपर बैठकर हवन कर रहे हैं। स्लैब टूटने से ये सभी लोग बावड़ी में गिर गए। रहवासियों का कहना है कि उन्होंने अवैध निर्माण की शिकायत भी की थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।
हादसे के बाद जिला प्रशासन ने नगर निगम की मदद से मंदिर के अवैध निर्माण को जमीदोज कर दिया और इससे निकले मलबे से ही बावड़ी को पाट दिया था। इसी हादसे को लेकर तीन जनहित याचिकाएं हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ के समक्ष चल रही हैं।