खजुराहो
खजुराहो थाने में मंगलवार शाम 6:00 बजे मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और राजनगर विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम सिंह उर्फ नाती राजा पर धारा 188 के तहत आचार संहिता का उल्लंघन करने का मामला दर्ज कर लिया गया है। इन दोनों बड़े नेताओं के साथ बैठे कांग्रेस के अन्य विधायक, जनप्रतिनिधि, नेताओं सहित कुल 70 लोगों को दोषी माना गया है।
जानिए क्या है पूरा मामला
दरअसल, 17 नवंबर को राजनगर में वोटिंग से चार घंटे पहले तड़के सुबह 3 बजे कांग्रेस के एक कार्यकर्ता की गाड़ी से कुचल कर हत्या कर दी गई। घटना के वक्त वहां कांग्रेस प्रत्याशी नाती राजा भी मौजूद थे। नतीराजा ने पुलिस से घटना की शिकायत दर्ज कराई। भाजपा प्रत्याशी समेत कुल 21 कार्यकर्ताओं पर नामजद एफआईआर दर्ज कराई। इसके अगले ही दिन यानी 18 नवंबर की शाम को वहां कांग्रेस के बड़े नेता दिग्विजय सिंह पहुंच गए। खजुराहो पुलिस स्टेशन के सामने टेंट लगाकर डेड बॉडी के साथ धरने पर बैठे। उनके साथ सैकड़ों की तादाद में लोगों ने धरना दिया। इस धरने के वक्त प्रदेश में आचार संहिता लगी हुई थी और ये प्रदर्शन आचार संहिता का उल्लंघन माना गया।
यह है FIR में
खजुराहो थाने में दर्ज FIR क्रमांक 0325 के मुताबिक 21 नवम्बर 2023 की शाम 6:04 पर FIR दर्ज की गई। FIR में उल्लेख है कि पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह सहित राजनगर विधायक विक्रमसिंह सहित कांग्रेस के अन्य नेता शव को रखकर थाने के सामने शाम 6 बजे से अगले दिन 12 बजे तक धरने पर बैठे रहे जिसकी शिकायत/आवेदन भाजपा जिलाध्यक्ष मलखान सिंह चौहान ने ज्ञापन के माध्यम से दिया, जिस पर क्लेक्टर के पत्र क्रमांक 161/S.C.-2/2023 एवं मलखान सिंह के ज्ञापन 1026 दिनांक 19/11/2023 और SDM के पत्र क्रमांक 1287/अ.वि.द./अनुमत 2023 राजनगर दिनांक 20/11/2023 पर दिग्विजय सिंह और विक्रम सिंह पर 60 से 70 समर्थकों पर आचार संहिता की धारा के तहत FIR दर्ज की गई।
मामले में खजुराहो पुलिस SDOP सलिल शर्मा ने बताया कि वो डेड बॉडी के साथ प्रदर्शन कर रहे थे, इसलिए हमने टैंट को उस वक्त नहीं हटाया। अब हमने मामले पर प्रकरण दर्ज किया है। जल्द ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।