भोपाल
मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। इसे देखते हुए आज शाम को 6 बजे प्रचार प्रसार थम जाएगा। इसी के साथ एमपी में 15 नवंबर को शाम 6 बजे से 17 नवंबर तक शुष्क दिवस घोषित किया गया है।
एमपी में होने वाले मतदान को देखते हुए निर्वाचन आयोग के निर्देश पर कलेक्टरों ने निर्देश जारी करते हुए आज शाम से शराब दुकानों को बंद करने के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के मुताबिक, प्रदेश के सभी होटल, क्लब और बार को भी शराब परोसने की अनुमति नहीं रहेगी।
प्रदेश में आज शाम 6 बजे से मतदान समाप्ति तक शराब की दुकानें बंद रहेंगी। 15 नवंबर की शाम 6 बजे से 17 नवंबर को मतदान समाप्ति तक सभी शराब दुकानें और बार बंद रहेंगे। इस दौरान जिले की परिसीमा में स्थित और संचालित सभी शराब दुकानों, रेस्टोरेंट बार, होटल बार, सिविलियन क्लब, सैनिक थोक कैंटीन, फुटकर कैंटीन, वाइन विक्रय के लिए स्वीकृत रिटेल आउटलेट समेत अन्य लाइसेंस केंद्र आदि भी बंद रहेंगे।
इंदौर में आज शाम 6 बजे से 17 नवंबर को मतदान समाप्त होने तक एवं मतगणना के दिन 3 दिसंबर को पूरे दिन के लिए शराब दुकानें बंद रहेंगी। इंदौर में मतदान तथा मतगणना के लिए शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इस दिन मदिरा की सभी दुकाने बंद रहेंगी। इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. इलैयाराजा टी ने आदेश जारी किए हैं। उन्होंने इस आदेश के प्रभावी पालन कराने के निर्देश दिए हैं।
जारी आदेश के अनुसार विधानसभा निर्वाचन 2023 के मतदान के 48 घंटे पूर्व से अर्थात् 15 नवंबर 2023 की शाम 6 बजे से 17 नवंबर 2023 को मतदान समाप्ति तक एवं मतगणना के दिन 03 दिसंबर को पूरे दिन के लिए जिले में शुष्क अवधि/दिवस रहेगा। इस दौरान इंदौर जिले की समस्त कंपोजिट मदिरा दुकानें, आहारगृह, वाइन के रिटेल आउटलेट, एफएलएपीसी तथा देशी/विदेशी मद्य भंडारगृह को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। इस अवधि में मदिरा की दुकानें, होटल, रेस्टारेन्ट, क्लब एण्ड अन्य सेलिंग पाईंट/सर्विंग पाईंट आदि में किसी को भी शराब की बिक्री/सेवा करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
69 जगह छापे में 783 लीटर अवैध शराब जप्त
इंदौर जिले में विधानसभा निर्वाचन के दौरान आबकारी अमले द्वारा होटल, ढाबे, रिहायशी मकान, किराना दुकानों सहित मदिरा दुकानों की सतत निगरानी की जा रही है। अवैध शराब तस्करों, नियम विरुद्ध शराब विक्रय और संग्रह करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही जारी है। इस सिलसिले में कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी के निर्देशन में जिले के विभिन्न क्षेत्रों में विगत दिवस कुल 69 स्थानों पर छापामार कार्यवाही कर मप्र आबकारी अधिनियम की विभिन्न धाराओं में 68 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए। इन प्रकरणों में 783 लीटर अवैध मदिरा तथा 2256 लीटर महुआ लहान जप्त किया गया। जप्त समस्त सामग्री की कुल कीमत 4 लाख 26 हजार 150 रुपए है।
रेल पटरियों की झाड़ियों में छुपाई थी शराब
आबकारी विभाग के सहायक आयुक्त मनीष खरे ने बताया कि गश्त के दौरान प्राप्त सूचना के आधार पर केशरबाग ब्रिज के पास रेल पटरी के बगल की झाड़ियों में छुपाकर प्लास्टिक की पॉलिथीन से ढककर रखी गई स्टॉक बीयर की 500ml की 198 केन (कुल 99 बल्क लीटर) बरामद कर जप्त की गई। आसपास कोई भी व्यक्ति उपस्थित नही होने से अज्ञात आरोपी के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण कायम किया जाकर विवेचना में लिया गया। आरोपी की तलाश जारी है। आबकारी विभाग द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। साथ ही विभाग द्वारा जिले की मदिरा दुकानों पर भी सतत सघन निगरानी की जा रही है।