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झटका : AAP विधायक अब्दुल रहमान और उनकी पत्नी की सजा के खिलाफ अपील खारिज

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नईदिल्ली

दिल्ली की एक अदालत से आम आदमी पार्टी के विधायक अब्दुल रहमान (AAP MLA Abdul Rahman) और उनकी पत्नी को तगड़ा झटका लगा है। अदालत ने 2009 में एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल से मारपीट करने के मामले में दोषी ठहराए जाने के खिलाफ आम आदमी पार्टी के विधायक अब्दुल रहमान और उनकी पत्नी की ओर से दाखिल की गई अपील को खारिज कर दिया है। इस साल अप्रैल में राष्ट्रीय राजधानी की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने अब्दुल रहमान और उनकी पत्नी को दोषी ठहरा दिया था।

हालांकि, मजिस्ट्रेट अदालत ने उन्हें शांति और अच्छे व्यवहार बनाए रखने और किसी भी आपराधिक गतिविधि से दूर रहने की शर्त के साथ परिवीक्षा पर रिहा कर दिया था। आम आदमी पार्टी के विधायक अब्दुल रहमान (AAP MLA Abdul Rahman) और उनकी पत्नी ने मजिस्ट्रेट अदालत के फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देते हुए अपील दाखिल की थी। इस पर विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने विधायक अब्दुल रहमान (Abdul Rahman) और उनकी पत्नी को राहत प्रदान करने से इनकार कर दिया।

विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल की अदालत ने पीड़िता की अपील भी खारिज कर दी। पीड़िता ने सजा बढ़ाने की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। अपीलकर्ताओं की ओर से 29 अप्रैल, 2023 के फैसले और 7 जून, 2023 को एसीएमएम (अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट), राउज एवेन्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा पारित सजा पर आदेश के खिलाफ दायर की गई अपीलों पर यह फैसला आया है। न्यायाधीश ने अपने फैसले में परिवीक्षा का लाभ और परिवीक्षा पर रिहाई भी खारिज कर दी है।

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, यह घटना 2009 की है। उस समय दोषियों ने एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल पर हमला किया था और उसे आपराधिक रूप से धमकी दी थी। महिला प्रधानाचार्य ने अब्दुल रहमान पर छेड़छाड़ और मारपीट का आरोप लगाते हुए जाफराबाद थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। मौजूदा वक्त में अब्दुल रहमान (AAP MLA Abdul Rahman) दिल्ली की सीलमपुर विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं।