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सीबीआईसी ने 294 करोड़ की ड्रग और विदेशी सिगरेट को किया नष्ट

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नईदिल्ली

वित्त मंत्रालय के केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के विशेष अभियान 3.0 के तहत जब्त किए गए 294 करोड़ मूल्य के प्रतिबंधित ड्रग और विदेशी सिगरेट को नष्ट कर दिया गया। इसमें प्रतिबंधित अलग-अलग 284 करोड़ रुपये की कीमत के 328 किलोग्राम ड्रग के साथ ही 9.85 करोड़ रुपये की कीमत के कुल 80.2 लाख विदेशी सिगरेट के स्टिक थे। यह काम सचिव, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार संजय मल्होत्रा की उपस्थिति में सुरक्षित और गैर-खतरनाक तरीके से किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष, सीबीआईसी और सदस्य (अनुपालन प्रबंधन), सीबीआईसी, नई दिल्ली भी उपस्थित थे।

नष्ट किया गया विदेशी सिगरटों का बड़ा हिस्सा
नष्ट किए गए नशीले पदार्थों में 29 किलो हेरोइन, 6 किलो कोकेन, 7 किलो एम्फैटेमिन और 286 किलो खाट की पत्तियां शामिल थीं, जिन्हें कैथा एडुलिस भी कहा जाता है। विभाग द्वारा अधिकांश हेरोइन 2005-06 और 2009-10 में जब्त की गई थीं। शेष नशीली दवाएं 2022-23 में जब्त की गईं। नष्ट किए गए विदेशी सिगरेटों का बड़ा हिस्सा 2018 में जब्त किया गया था और कुछ मात्रा 2023 में जब्त की गई थी।

इन सिगरेटों को विभाग ने जब्त कर लिया था, क्योंकि इन्हें सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (सीओटीपीए), 2003 के उल्लंघन में भारत में तस्करी कर लाया गया था। तस्करी कर लाई गई इन विदेशी मूल की सिगरेटों के पैकेज पर अनिवार्य स्वास्थ्य और सचित्र चेतावनी नहीं थी। मैसर्स बायोटिक वेस्ट सल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड में खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (एम एंड टीएम) नियम, 2016 के तहत दिशानिर्देशों के अनुसार एनडीपीएस पदार्थों और विदेशी मूल के सिगरेट को जला दिया गया। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति मादक पदार्थों, सिगरेट और जैव-चिकित्सा अपशिष्ट सहित अन्य जैव-निम्नीकरणीय कचरे को नष्ट करने के लिए विधिवत अधिकृत है।