नई दिल्ली.
दिल्ली हाईकोर्ट ने अनुराधा शर्मा को आत्महत्या के लिए उकसाने के गोपाल कांडा के मामले में ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड तलब किए हैं, जिनकी बेटी की अगस्त 2012 में आत्महत्या के छह महीने बाद मौत हो गई थी। यह आदेश दायर एक आवेदन पर पारित किया गया है। राज्य ने ऐड के फैसले को चुनौती दी थी। सत्र न्यायाधीश ने हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा और उनकी सहयोगी अरुणा चड्ढा को समन करने वाले मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को रद्द कर दिया था।
पुलिस ने मामले में क्लोजर रिपोर्ट दायर की थी, जिसे मजिस्ट्रेट अदालत ने खारिज कर दिया। आईपीसी की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) और 34 (सामान्य इरादा) का संज्ञान लिया और आरोपियों को तलब किया। इससे पहले यह मामला अगस्त 2023 में न्यायमूर्ति डीके शर्मा के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। इस मामले में 30 अक्तूबर को सुनवाई होगी। पीपी अमित साहनी ने ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड को तलब करने के लिए राज्य की ओर से एक आवेदन दायर किया था। साहनी ने तर्क दिया कि याचिका के फैसले के लिए ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड काफी आवश्यक है।