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गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यूज़क्लिक संस्थापक की याचिका खारिज की

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नई दिल्ली
दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को न्यूजक्लिक के संस्थापक-संपादक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती की यूएपीए मामले में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इसमें कोई योग्यता नहीं है। न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला ने सोमवार को आदेश सुरक्षित रखने के बाद आदेश पारित किया और कहा कि वह कोई भी अनुकूल आदेश पारित करने के इच्छुक नहीं हैं। न्यायाधीश ने कहा," वर्तमान याचिका में तथ्यों और भौतिक विवरणों की कमी पर विचार करते हुए, इस न्यायालय की सुविचारित राय है कि याचिकाकर्ता किसी भी राहत का हकदार नहीं है जैसा कि वर्तमान याचिका में मांगा गया है।"

इसके बाद जज ने याचिका खारिज कर दी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 3 अक्टूबर को पुरकायस्थ और चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था और अगले दिन शहर की एक अदालत ने उन्हें सात दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने न केवल अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया, बल्कि मामले में एफआईआर को रद्द करने की भी मांग की।

हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया, वहीं दूसरी ओर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को उनकी पुलिस रिमांड खत्म होने पर उन्हें 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. हाई कोर्ट के समक्ष पुरकायस्थ के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी थी कि ''सभी तथ्य झूठे हैं और एक पैसा भी चीन से नहीं आया है.।' सिब्बल ने कहा कि उन्हें गिरफ्तारी का कोई आधार नहीं बताया गया है और केवल गिरफ्तारी मेमो ही वह दस्तावेज है जो पेश किया गया है।

वरिष्ठ वकील ने उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ विभिन्न दावे करते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा उनके वकीलों की अनुपस्थिति में रिमांड आदेश पारित किया गया था, जब रिमांड आदेश सुबह 6 बजे पारित किया गया था, तो पुरकायस्थ के वकील को यह व्हाट्सएप के माध्यम से सुबह 7 बजे ही प्राप्त हुआ। अगस्त में, न्यूयॉर्क टाइम्स की एक जांच में न्यूज़क्लिक पर कथित तौर पर चीनी प्रचार को बढ़ावा देने के लिए अमेरिकी करोड़पति नेविल रॉय सिंघम से जुड़े नेटवर्क द्वारा वित्त पोषित संगठन होने का आरोप लगाया गया था।