Home देश तृणमूल नेता फिरहाद हकीम, मदन मित्रा के घर पर सीबीआई के छापे

तृणमूल नेता फिरहाद हकीम, मदन मित्रा के घर पर सीबीआई के छापे

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कोलकाता.
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने रविवार को दक्षिण कोलकाता में पश्चिम बंगाल के मंत्री और शहर के मेयर फिरहाद हकीम तथा राज्य में सत्तारुढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) विधायक मदन मित्रा के घरों की तलाशी शुरू की। आधिकारिक सूत्रों ने इस खबर ही पुष्टि की। सूत्रों ने बताया कि सीबीआई के अधिकारियों द्वारा शहरी विकास और नगरपालिका मामलों के मंत्री हकीम के चेतला स्थित घर और मित्रा के भवानीपुर स्थित आवास पर तलाशी ली जा रही है।

संघीय जांच एजेंसी राज्य भर के नागरिक निकायों में विभिन्न पदों पर नियुक्तियों में कथित अनियमितताओं के संबंध में हकीम के घर पर छापेमारी कर रही है। यह आरोप लगाया गया था कि नौकरियां नकदी के बदले प्रदान की गईं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने विभिन्न नगर पालिकाओं में नकद घोटाले के लिए कथित नौकरियों की जांच करने के लिए सीबीआई को निर्देश दिया है।

केंद्रीय जांच एजेंसियों ने हाल ही में विभिन्न नगर पालिकाओं की भी तलाशी ली, जो जांच के दायरे में हैं। हकीम राज्य विधानसभा में कोलकाता पोर्ट निर्वाचन क्षेत्र और कोलकाता नगर निगम में वार्ड संख्या 82 का प्रतिनिधित्व करते हैं। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ( सीआरपीएफ) के जवानों ने घर को घेर लिया और अन्य लोगों को अंदर जाने से रोक दिया, जबकि सीबीआई अधिकारियों ने एक-एक कमरे की तलाशी ली।

हकीम की बेटी प्रियदर्शनी हकीम को केंद्रीय बलों ने घर में प्रवेश करने से रोक दिया था, लेकिन सीबीआई अधिकारियों द्वारा उन्हें पहचानने के बाद उन्हें अंदर जाने की अनुमति दी गई। उन्हें तीन घरेलू सहायकों के साथ अंदर जाने की अनुमति दी गई है। हकीम के समर्थकों और अनुयायियों को भी हकीम के घर में तलाशी अभियान का विरोध करते देखा गया और केंद्रीय बलों के खिलाफ नारे लगाते सुना गया।

एक अन्य केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित भर्ती घोटाले के सिलसिले में गुरुवार को उत्तर 24 परगना में राज्य के खाद्य और आपूर्ति मंत्री रथिन घोष के घर की तलाशी ली थी और उनसे लगभग 19 घंटे तक पूछताछ की थी। टीएमसी नेताओं के घरों समेत कुल 14 संपत्तियों की भी तलाशी ली गई। इसी मामले में सीबीआई मित्रा के घर पर भी छापेमारी कर रही है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सीबीआई को राज्य भर में कथित भ्रष्टाचार की अदालत की निगरानी में जांच करने का निर्देश दिया था।