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राजस्थान लोक सेवा आयोग की सलाह-अफवाहों से सतर्क रहें

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जयपुर

राजस्थान लोक सेवा आयोग ने एक अक्टूबर को होने वाली आरएएस प्री परीक्षा 2023 के अभ्यर्थियों के लिए आरपीएससी ने एडवाइजरी जारी की
है। आयोग ने कहा है कि अभ्यर्थी अनाधिकृत सूचनाओं पर भरोसा ना करें। आयोग द्वारा जारी सूचना को ही अधिकृत माने। आयोग के सचिव रामनिवास मेहता के मुताबिक स्वार्थी तत्वों की ओर से परीक्षा संबंधी कई तरह की भ्रामक सूचनाएं फैलाई जाती है। परीक्षा में अनाधिकृत सूत्रों से प्राप्त निराधार सूचनाओं से बचे। बता दें आयोग ने अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी कर दिए है। इससे पहले 24 सितंबर को अभ्यर्थियों को जिले आवंटित किए जा चुके हैं। अभ्यर्थियों को पहचान के लिए परीक्षा केंद्र पर प्राथमिकता से मूल आधार कार्ड (रंगीन प्रिंट) लेकर उपस्थित होना होगा। मूल आधार कार्ड (रंगीन प्रिंट) नहीं होने की स्थिति में विशेष परिस्थितियों में ही अन्य मूल फोटो युक्त पहचान-पत्र यथा मतदाता पहचान-पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि के आधार पर प्रवेश अनुमत किया जा सकता है। मूल फोटो युक्त पहचान-पत्र के अभाव में परीक्षा केंद्र में किसी भी परिस्थिति में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
 

तीन चरणों में होगी परीक्षा
आरएएस परीक्षा का आयोजन प्री, मैन्स और इंटरव्यू के रूप में तीन चरणों में होगा। पहला चरण पास करने वाले अभ्यर्थी ही दूसरे चरण में शामिल होंगे। आरएएस प्रिलिमिनेरी एग्जामिनेशन 200 अंकों का होगा। इसमें जनरल नॉलेज और जनरल साइंस जैसे विषयों से सवाल पूछे जाएंगे।इसकी अवधि तीन घंटे की रहेगी। प्री परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को मैन्स एग्जाम में बुलाया जाएगा और मैन्स एग्जाम पास करने वाले अभ्यर्थी इंटरव्यू दे सकेंगे।

10.55 बजे तक अभ्यर्थियों की वीडियोग्राफी होगी
राजस्थान लोक सेवा आयोग  द्वारा 1 अक्टूबर को ली जाने वाली आरएएस प्रारंभिक परीक्षा 2023 में नकल की रोकथाम और पेपर लीक जैसी घटनाओं पर लगाम कसने के लिए विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं। परीक्षा केंद्रों में पेपर शुरू होने से पहले अभ्यर्थियों की कक्षा कक्ष में वीडियोग्राफी होगी। संदिग्ध और डीबार अभ्यर्थी एसओजी और पुलिस के राडार पर रहेंगे। परीक्षा तैयारियों को लेकर प्रदेश के 46 जिलों के जिला प्रशासन व पुलिस अफसरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई। आयोग अध्यक्ष संजय कुमार श्रोत्रिय व सचिव राम निवास मेहता सहित अन्य अफसर मौजूद रहे। आयोग सचिव के मुताबिक परीक्षा सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगी। परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थियों को सुबह 10 बजे तक ही प्रवेश दिया जाएगा। 10.55 बजे तक परीक्षा कक्ष में बैठे अभ्यर्थियों की वीडियोग्राफी होगी।

पहली बार लागू होगा नकल विरोधी कानून
राजस्थान लोक सेवा आयोग की किसी परीक्षा में राज्य सरकार द्वारा नकल व पेपर लीक प्रकरणों की रोकथाम के लिए लागू किया गया नकल विरोधी कानून इस परीक्षा से पहली बार लागू हो रहा है। इस कानून के तहत आजीवन कारावास, प्रोपर्टी अटैचमेंट और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है।जिला प्रशासन के अफसरों से भी कहा गया है कि आरएएस प्रारंभिक परीक्षा के पेपर में पहली बार ओएमआर शीट में 5वां उत्तर विकल्प दिया गया है। इसका प्रचार अधिक किया जाएकारण, यदि 150 में से अभ्यर्थी ने 15 प्रश्न नहीं किए और उसने पांचवां विकल्प भी नहीं भरा तो उसकी ओएमआर शीट ही नहीं जंच पाएगी।

10 करोड़ का जुर्माना और उम्रकैद
देरी से आने पर तलाशी में समय लगने के कारण परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो सकते हैं।आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी किसी दलाल, मीडिएटर, समाजकंटक या अपराधी के बहकावे में न आएं। यदि कोई परीक्षा में पास कराने के नाम पर रिश्वत की मांग या अन्य कोई प्रलोभन व झांसा देता है तो प्रमाण सहित इस संबंध में आयोग को सूचित करें। इस संबंध में निकटतम पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी दर्ज कराई जा सकती है। परीक्षा में अनुचित साधन अपनाये जाने एवं अनुचित कृत्यों में संलिप्त होने पर राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 के तहत आजीवन कारावास, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने से दण्डित एवं चल अचल संपत्ति कुर्क कर जब्त की जा सकती है।