प्रयागराज
वायु सेना के स्थापना दिवस की तैयारियां शुरू हैं। सबसे अहम बड़ा एयर शो होना है। एयरफोर्स डे के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आना है। एयर शो के पहले रिहर्सल, कई एयरबेस से एयरफोर्स के विमानों के आगमन के मद्देनजर प्रयागराज एयरपोर्ट से विमानों के संचालन पर बड़ा असर पड़ने वाला है। प्रयागराज एयरपोर्ट से इंदौर, रायपुर, लखनऊ और देहरादून फ्लाइट को तीन से आठ अक्तूबर तक पहले ही निरस्त करने की घोषणा की गई थी। अब विमानों के उड़ानों पर और बड़ा असर पड़ने वाला है।
मुख्य आयोजन आठ अक्तूबर को है, लेकिन प्रयागराज एयरपोर्ट के विमानों को दो अक्तूबर से ही निरस्त किया जाने लगेगा। दो अक्तूबर से आठ अक्तूबर तक 76 उड़ानों को निरस्त किया जा रहा है। फ्लाइटों को निरस्त किए जाने की जानकारी विमानन कंपनी इंडिगो ने जारी कर दी है। इसके अलावा एलाइंस एयर की फ्लाइटों का समय बदला गया है। यह उड़ान एक घंटे तक विलंब से होगी।
वायुसेना के 91वें स्थापना दिवस प्रयागराज में बड़ा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। इस अहम दिन वायु सेना की ओर से संगम पर एयर शो आयोजित है। ऐसे में प्रयागराज एयरपोर्ट से संचालित ज्यादातर उड़ानों को निरस्त किया जा रहा है। दो अक्तूबर से आठ अक्तूबर तक फिलहाल भुवेनश्वर, दिल्ली और मुंबई उड़ान की हरी झंडी है। यह भी बाद में बदल सकती है। जबकि प्रयागराज-देहरादून, प्रयागराज-इंदौर, प्रयागराज-रायपुर, प्रयागराज-लखनऊ लगातार सात दिन निरस्त रहेगी। प्रयागराज-बेंगलुरु सेवा भी तीन, पांच और आठ अक्तूबर को निरस्त रहेगी। इसका संचालन दो, चार, छह एवं सात अक्तूबर को ही होगा। प्रयागराज-भोपाल फ्लाइट भी तीन, पांच एवं सात अक्तूबर को निरस्त रहेगी। अन्य दिनों में इसका संचालन होगा।
एयरपोर्ट से तीन किमी की परिधि नो फ्लाइंग जोन
प्रयागराज के बमरौली एयर स्टेशन के आसपास तीन किलोमीटर की परिधि को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। इस मार्ग पर किसी को भी ड्रोन उड़ाने की अनुमति नहीं है। ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। संपत्ति भी जब्त हो सकती है। बमरौली एयरपोर्ट के आसपास 40 किलोमीटर के दायरे में बहुत सारे निर्माण हैं।
ऐसे में विंग कमांडर स्टेशन सुरक्षा अधिकारी वायु सेना ने अनुरोध किया कि इस क्षेत्र को बिना पूर्व अनुमति के तीन किलोमीटर की परिधि को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया जाए। उन्होंने कहा कि हवाई क्षेत्र के पास बिना पूर्व अनुमति देखी गई हवाई वस्तु को ड्रोन माना जाएगा। एडीएम सिटी मदन कुमार ने बताया किअगर कोई बिना पूर्व अनुमति ऐसा करते हुए पाया जाएगा तो वह सामान जब्त होगा, आईपीसी के तहत कार्रवाई की जाएगी।