मुंबई। एलआइसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने निश्चित लाभ पेंशन योजना (डीबीपीस) के श्रेणी में आने वाले कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए अभिकल्पित विशेष होम लोन उत्पाद, गृह वरिष्ठ के अंतर्गत 6 ईएमआई की छूट की घोषणा की है। इन 6 ईएमआई को 37वीं, 38वीं, 73वीं, 74वीं, 121वीं और 122वीं ईएमआई के देय होने के समय माफ कर दिया जाएगा और उन्हें लोन की बकाया मूल राशि में समायोजित कर दिया जाएगा।
गृह वरिष्ठ बाजार में उपलब्ध एक अनूठा होम लोन उत्पाद है, जिसमें आवेदन करते समय 65 वर्ष की आयु तक को स्वीकार किया जा सकता है। लोन की अवधि आवदेक के 80 वर्ष का होने या 30 वर्ष, जो भी पहले हो, तक की है। यह लोन आवासीय फ्लैट या मकान खरीदने/बनाने और मौजूदा संपत्तियों की मरम्मत/विस्तारीकरण के लिए लिया जा सकता है। विशेष तौर पर डिजाइन किेया गया यह उत्पाद सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों, निश्चित लाभ पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन के अधिकारी केन्द्रीय/राज्य सरकारी, रेलवे, रक्षा, बैंक आदि के अवकाश-प्राप्त या सेवारत कर्मचारियों की जरूरतें पूरी करता है। उच्चतर लोन अर्हता के लिए आवेदक अपने उपार्जक बच्चों के साथ संयुक्त रूप से भी आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना सीएलएसएस मानदंड पूरा करने वाले ऋणी रु.2.67 लाख तक के ब्याज अनुदान के पात्र होंगे जो ब्याज में बचत के रूप में एक अतिरिक्त लाभ है। इस नई पहल के बारे में एमडी और सीईओ, वाई. विश्वनाथ गौड़ ने कहा कि अपनी विशिष्ट खूबियों के कारण गृह वरिष्ठ जुलाई 2020 में आरम्भ होने के बाद से काफी लोकप्रिय हो गया है। कंपनी करीब 15000 लोन वितरित कर चुकी है, जिसकी राशि रु. 3000 है। 6 ईएमआई की छूट ग्राहक के लिए एक निष्ठा लाभ के रूप में है। इसके अलावा, होम लोन पर उपलब्ध आयकर में मौजूदा छूट को शामिल कर लें तो इसकी प्रभावी ब्याज दर और भी कम हो जाती है। इसके फलस्वरूप ब्याज पर खर्च में काफी बचत होती है।