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15 फरवरी से छत्तीसगढ़ में खुलेंगे स्कूल और कॉलेज, बस्तर फाइटर्स फोर्स गठित होगी

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रायपुर। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने शनिवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए हैं। इनमें स्कूल खोले जाने की घोषणा सबसे अहम है। सरकार के फैसले के मुताबिक प्रदेश में दो चरणों में स्कूल खोले जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक सोमवार तक इसे लेकर शिक्षा विभाग की तरफ से एक गाइडलाइन जारी की जा सकती है। कैबिनेट की बैठक में कॉलेजों को भी शुरू करने पर फैसला लिया गया है। प्रदेश सरकार के सभी मंत्रियों के साथ चर्चा के बाद कैबिनेट की बैठक में 15 फरवरी से स्कूल और कॉलेज शुरू करने का एलान किया गया। अहम बात ये है कि कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल नहीं खुलेंगे। शालाओं में 9वीं से 12वीं तक ही कक्षाएं ली जाएंगी, या परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि बस्तर फाइटर्स विशेष बल का गठन होगा। इसमें जिलों के कैडर के आधार पर भर्ती की जाएगी। इस बल में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता मिलेगी, बस्तर संभाग के सभी जिलों ये फोर्स एंटी नक्सल आॅपरेशन पर काम करेगी। कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य में आवसहीनों के लिए राजीव नगर आवास योजना शुरू करने का फैसला लिया गया है। इसके लिए हाऊसिंग बोर्ड मकान बनाने का काम करेगी। 1 रुपए प्रति वर्गफुट की दर पर सरकारी जमीन दी जाएगी। छत्तीसगढ़ के शहर और कस्बों में 1 लाख मकाने बनाने की तैयारी है। गोधन न्याय योजना को लेकर तय किया गया कि सरकार जो 10 रुपए में वर्मी कंपोस्ट बेच रही है। इसमें मुनाफे का 85 प्रतिशत हिस्सा इसे तैयार करने वाली महिलाओं को और 15 प्रतिशत गोठान समिति को दिया जाएगा।
नवा रायपुर में बसाहट को मौका देने के लिहाज से कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया गया। अब यहां शैक्षणिक संस्थाओं के लिए प्रीमियम 3706 रुपए प्रति वर्ग मीटर की जगह पर घटाकर 2475 प्रति वर्ग मीटर कर दिया गया है। यह दर 21 मई 2022 तक लागू रहेगी। मंत्री चौबे ने बताया कि हर घर नल से जल योजना शुरू की जा रही है। पिछली बार राज्य स्तर निविदा निरस्त की गई थी। अब जिला और जल स्वच्छता मिशन समिति की निगरानी में टेंडर होंगे। 5 करोड़ से अधिक के टेंडर राज्य स्तरीय समिति के दायरे में आएंगे।
शराब पर एक्सट्रा शुल्क जारी रहेगा
नए साल की आबकारी नीति भी बनाई गई है। इसमें पिछले साल 5 हजार करोड़ आय प्राप्ती की सीमा थी इसी वैसे ही रखा गया है। मंत्री चौबे ने बताया कि कोरोना के चलते अतिरिक्त शुल्क लिया जा रहा था। उसे कोरोना शुल्क के रूप में नहीं बल्कि अब शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर के शुल्क के तौर पर लिया जाएगा। नवा रायपुर अटल नगर में निवेश, रोजगार और बसाहट को प्रोत्साहित करने सेक्टर स्तर पर अधोसंरचना के विकास शुल्क के पुर्ननिर्धारण के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। जिसके तहत प्रीमियम दरों में औसतन 10 से लेकर 21 प्रतिशत तक की कमी की गई है।

बैठक में यह निर्णय भी लिये गए
– तेन्दूपत्ता के व्यापार से प्राप्त शुद्ध आय में से 15 प्रतिशत राशि का संग्राहक समितियों को अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपजों के व्यापार के साथ-साथ लाख पालन हेतु भी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया।
– लघु वनोपज आधारित प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए राज्य शासन, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ एवं निजी निवेशकों के मध्य किए जाने वाले एमओयू के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
– कैम्पा मद से राज्य के वनक्षेत्रों में डी.जी.पी.एस. सर्वे कार्य कराए जाने का निर्णय लिया गया।
– बंदी अधिनियम-1900 की धारा 31-क के उप नियम (एक) एवं (दो) में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
– राज्य के अधीन औद्योगिक संस्थानों को शासन द्वारा जिस स्त्रोत से जल आबंटन/प्रदाय करने की स्वीकृति दी गई है, उसी स्त्रोत हेतु शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित जल दर ही लागू करने का निर्णय लिया गया।
– छत्तीसगढ़ में दूरसंचार अवसंरचना के विकास के लिए तार मार्ग के अधिकार (राइट आॅफ वे) की नीति -2021 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
– सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आवश्यक शक्कर का क्रय फरवरी 2021 से एक साल के लिए खुली निविदा के माध्यम से किए जाने के निर्णय का अनुमोदन किया गया।
– बजट 2021-2022 का विधानसभा में छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक, 2021 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। फरवरी-मार्च 2021 के लिए राज्यपाल के अभिभाषण का अनुमोदन किया गया।

श्री शंकराचार्य आश्रम को मिलेगी जमीन
श्री शंकराचार्य आश्रम मानव सेवा तथा जनकल्याण के लिए ग्राम बोरियाकला तहसील व जिला रायपुर में आबंटित भूमि को टोकन दर पर आबंटित करने का निर्णय लिया गया। रायपुर विकास प्राधिकरण को शासकीय भूमि पर निर्मित संपत्तियों को एक रूपए प्रति वर्गफुट की दर से आबंटन करने का निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण पुनर्गठन नियम-2020 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण निधि नियम-2020 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।