भोपाल । मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार दोपहर एक बड़ी घोषणा की। नगरीय क्षेत्रों में प्रॉपर्टी की बिक्री और खरीदी पर 2% सेस घटा दिया है। पहले स्टाम्प ड्यूटी पर 3% ली जाती थी, लेकिन अब सिर्फ 1% से लिया जाएगा। इसके बाद अब एक लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने पर सीधे 2 हजार रुपए तक की बचत होगी। हालांकि इसका लाभ सिर्फ शहरों में ही मिलेगा।
शिवराज ने कहा कि कोविड-19 की परिस्थितियों में आर्थिक गतिविधियां समाप्त हो गई थीं। इसके कारण लोगों की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है। हर व्यक्ति का अपने घर का सपना होता है। 2% की छूट के कारण लोग प्रॉपर्टी खरीदी के लिए आकर्षक होंगे। प्रदेश में रियल स्टेट क्षेत्र में कारोबारी गतिविधियां इससे बढ़ेंगी। यह रियायत 31 दिसंबर 2020 तक लागू रहेगी। इसके अलावा भी अन्य कदमों पर विचार कर रहे हैं।
पहले साढ़े 12 हजार देना होता था, अब साढ़े 10 हजार खर्च होंगे
वरिष्ठ जिला पंजीयक भोपाल प्रभाकर चतुवेर्दी ने बताया कि एक लाख रुपए की प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने पर 9.5% स्टाम्प शुल्क और 3% फीस लगती है। इससे अभी साढ़े 12 हजार रुपए देना होता है। शिवराज की घोषणा के बाद अब स्टाम्प शुल्क 9.5% से घटकर 7.5% हो जाएगा। ऐसे में एक लाख लाख रुपए पर सीधे 2 हजार रुपए की बचत होगी। अब यह साढ़े 10 हजार रुपए हो जाएगा। इसका लाभ शहरी इलाकों को मिलेगा। इस तरह समझें फायदा…
अभी रजिस्ट्री में इस तरह शुल्क लिए जाते हैं
स्टाम्प ड्यूटी : 5%
नपा शुल्क : 3%
जनपद शुल्क : 1%
उपकर शुल्क : 0.5%
पंजीयन शुल्क : 3%
एक साल पहले स्टाम्प शुल्क 2% बढ़ाया था
एक साल पहले कमलनाथ सरकार में स्टाम्प शुल्क 2.2% बढ़ाया गया था। पहले स्टाम्प शुल्क 10.3% था, जो बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया था। नई दरें एक जुलाई 2019 से से लागू हो गई थीं।