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IAS अनिल टुटेजा और IAS आलोक शुक्ला को आज ई. डी (E.D) मामले में हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत

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हाईकोर्ट ने अधिवक्ता अवि सिंह और आयुष भाटिया के तथ्यों को किया स्वीकार

रायपुर । आईएएस अनिल टुटेजा और आईएएस डॉ आलोक शुक्ला ने छत्तीसगढ़ के माननीय उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत का लाभ मिला। माननीय न्यायमूर्ति अरविंद सिंह चंदेल की एकल पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय के मामले में अधिवक्ता अवी सिंह और अधिवक्ता आयुष भाटिया द्वारा प्रस्तुत तथ्यों को स्वीकार किया।

बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला जनवरी, 2019 को दर्ज किया गया था जो कि एन्टी करप्शन ब्यूरो और आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा द्वारा वर्ष 2015 में पंजीकृत अपराध से उत्पन्न हुआ है जिसमे नागरिक आपूर्ति निगम के 28 ठिकानों पे छापा मार कर करोड़ो रूपये बरामद किए थे, इस मामले में 28 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था जिसमे अनिल टुटेजा और डॉ आलोक शुक्ला का नाम नही था। एन चुनाव के पहले करीब ढाई साल बितने के बाद राज्य सरकार ने पुरक चलान पेश करते हुए दोनों ही अधिकारी के नाम शामिल किए थे।