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बालाघाट जिले में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

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बालाघाट। नाबालिग को शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट रामजी लाल ताम्रकार की अदालत ने सोमवार को दोषी इस्माइल मिर्जा उर्फ बिच्छू को 10 वर्ष सश्रम कारावास और 2 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई।अतिरिक्त सहायक जिला अभियोजन अधिकारी कपिल कुमार डेहरिया ने बताया कि 22 जुलाई 2017 को इस्माइल नाबालिग लड़की को बहला- फुसलाकर शादी का प्रलोभन देकर क्षेत्र के जंगल में ले गया और दुष्कर्म किया। इसके बाद वह नाबालिग को हैदराबाद लेकर गया, यहां भी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। 23 फरवरी 2018 को नाबालिग जब लौटी तो उसकी गुमशुदगी शिकायत पर विवेचना कर रही पुलिस ने उसे दस्तायाब बरामद किया। इस दौरान नाबालिग गर्भ से थी और 7 जून 2018 को लड़की ने एक पुत्र को जन्म दिया। इसके बाद पुलिस ने इस्माइल के खिलाफ दुष्कर्म का अपराध दर्ज कर न्यायालय में पेश किया था। इस्माइल द्वारा लड़की के साथ दुष्कर्म के वक्त वह नाबालिग थी जिससे विशेष न्यायाधीश की अदालत ने डीएनए टेस्ट के आधार पर इस्माइल को धारा 363 में दो वर्ष कारावास व 500 रुपए का जुमार्ना, धारा 366 में 3 वर्ष का कारावास व 500 रुपए जुर्माना व 5, 6 पॉक्सो एक्ट व धारा 376, 2एन में 10 वर्ष का कारावास व 2 हजार के जुर्माने से दंडित किया है।