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सार्वजनिक पार्क और उद्यान खुलेंगे 8 जून से

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कंटेनमेंट जोन में केवल अत्यावश्यक सेवाओं को ही अनुमति
रायपुर।
छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण के लिए नियंत्रण के लिए घोषित किए गए लॉकडाउन में 8 जून से कंटेंनमेंट जोन को छोड़कर सार्वजनिक पार्कों, शहर के बाहर क्लबों, धार्मिक एवं पूजा स्थलों को खोलने की अनुमति जारी की गई है। इसी प्रकार होटल रेस्टोरेंट को कुछ बंदिशों के साथ अनुमति दी गई है।

स्टेडियम और स्पोर्टिंग काम्पलेक्स में केवल बाहरी खेल गतिविधियां की अनुमति

सामान्य प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार सार्वजनिक पार्क और उद्यान 8 जून से खुल सकेंगे। इसके साथ ही स्पोर्टिंग काम्पलेक्स एवं स्टेडियम में केवल बाहरी खेल गतिविधियां की जा सकेंगी। क्लबों में केवल बाहरी गतिविधियां संचालित होंगी। इसी प्रकार भारत सरकार द्वारा जारी एसओपी के अनुसार धार्मिक एवं पूजा स्थल संचालित करने की अनुमति होगी। शापिंग मॉल खोलने और संचालन करने की अनुमति नहीं होगी।
जारी आदेश के अनुसार रेन्टोरेंट के लिए केवल टेक अवे की अुनमति पूवार्नुसार रहेगी। होटल संचालन के लिए अनुमति केवल पूर्वानुसार निर्धारित उपयोग के लिए भारत सरकार द्वारा जारी एसओपी के अनुसार होगी। आदेश में यह भी कहा गया है कि पूर्व में अप्रभावित क्षेत्र के कन्टेंनमेंट जोन घोषित होने की स्थिति में शासन द्वारा केवल अत्यावश्यक सेवाओं की अनुमति दी जाएगी तथा इस संबंध में जारी अन्य आदेश पूर्वानुसार प्रभावी होंगे।