नई दिल्ली। देश में लॉकडाउन की अवधि को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। 3 मई को लॉकडाउन पूरा होने जा रहा था और आज सरकार ने अहम घोषणा करते हुए इसे दो हफ्तों तक यानी 17 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। लेकिन इस दौरान सभी कुछ बंद नहीं रहेगा। निश्चित क्षेत्रों में कुछ शर्तों के साथ संस्थान, सेवाओं को खुले रखने की अनुमति दी गई है। आज ही सरकार ने देश में कोरोना संक्रमण हॉटस्पॉट के रेड जोन, ग्रीन जोन और आॅरेन्ज जोन की पूरी सूची जारी की है। जानिये 17 मई तक किस जोन में किस चीज को छूट है और क्या बंद रहेगा।
- कोविड19 रेड जोन के भीतर और बाहर के रिहाइशी इलाकों में साइकिल-रिक्शा, आॅटो-रिक्शा, टैक्सी, सैलून के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा।
- लॉकडाउन की अवधि पूरी होने तक शॉपिंग मॉल, पब्स, सिनेमाघर, धार्मिक स्थल, जिम, पार्क आदि भी पूरी तरह बंद रहेंगे।
- 17 मई तक एक जिले से दूसरे जिले में जाने की फिलहाल कोई परमिशन नहीं मिलेगी। यदि कोई राज्य पूर्ण रूप से ग्रीन जोन में आता है तो ऐसे में वहां स्थानीय प्रशासन एक जिले से दूसरे जिले में जाने की अनुमति दे सकता है।
- लॉकडाउन के दौरान ओपीडी, चिकित्सा क्लीनिकों को सामाजिक दूरियों के मानदंडों के साथ रेड, ग्रीन और आॅरेन्ज जोन के क्षेत्रों में संचालित करने की अनुमति दी जाएगी।
- इस दौरान सार्वजनिक परिवहन जैसे रेलवे और विमान जैसी सेवाएं स्थगित रहेंगी। जोन में ट्रकों को नहीं रोका जाएगा। इन्हें पुराने पास के आधार पर ही संचालन की परमिशन होगी। अब एक ट्रक में ड्राइवर और क्लीनर ही मौजूद रह सकेंगे। इन ट्रकों के लिए नए परमिट की जरूरत इस समय नहीं होगी।
- कुछ गतिविधियां पूरे भारत में सभी जोन में बंद रहेंगी जिसमें हवाई मार्ग, रेल, मेट्रो और सड़क मार्ग द्वारा अंतर्राज्यीय आवागमन सहित स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शैक्षिक और प्रशिक्षण/ कोचिंग संस्थानों का संचालन शामिल है।
- सभी कोविड19 क्षेत्रों में, 65 साल से ऊपर की आयु के लोगों, बच्?चों, गर्भवती महिलाओं को घर पर ही रहना होगा।
- सभी गैर-जरूरी गतिविधियों के लिए शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे के बीच लॉकडाउन के दौरान कड़ाई से प्रतिबंधित रहेगा।
- ग्रीन जोन में गृह मंत्रालय द्वारा दी गई छूट जारी रहेगी। लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटका, तम्बाकू आदि का सेवन वर्जित है।
- न्यूनतम छह फीट की सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के बाद शराब, पान, तंबाकू की बिक्री हो सकेगी लेकिन इनकी दुकान पर एक बार में 5 से अधिक व्यक्ति अलॉव नहीं होंगे।
- फोर व्हीलर में ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर अधिकतम 2 व्यक्ति अलॉव होंगे। इसके अलावा दोपहिया वाहन पर कोई भी अतिरिक्त सवारी नहीं बैठाई जा सकेगी।
- कोविड19 रेड जोन मूवमेंट में वाहनों को केवल लॉकडाउन के दौरान स्वीकृत गतिविधियों के लिए ही अनुमति दी गई है।
- ग्रीन जोन में 50 फीसदी क्षमता तक बसे चलेगी जबकि आॅरेंज जोन में कैब और निजी वाहन की इजाजत होगी।
- आॅरेंज जोन में व्यक्तियों और वाहनों के अंतर-जिला आवागमन को केवल कुछ गतिविधियों के लिए अनुमति दी जाएगी। चौपहिया वाहनों में ड्राइवर के अलावा अधिकतम 2 यात्री होंगे।
- आॅरेंज जोन में टैक्सी और कैब एग्रीगेटर्स को एक गाड़ी में केवल 1 ड्राइवर और 1 यात्री की अनुमति दी जाएगी।
रेड जोन में इनके लिए होगी अनुमति
- लॉकडाउन के दौरान रेड जोन के सारे उद्योग, कंस्ट्रक्शन कार्यों के लिए परमिशन रहेगी। इसमें मनरेगा, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, ईंट भट्ठे आदि अभी चालू रहेंगे।
- ग्रामीण क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल के अलावा अन्य सारी दुकानें खुली रहेंगी। इसके साथ ही यहां कृषि और पशु पालन से जुड़ी सारी गतिविधियां होंगी।
- बैंक, फाइनेंस कंपनी, इंश्योरेंस और कैपिटेल मार्केट जैसी गतिविधियां इस दौरान जारी रहेंगी। आंगनबाड़ी संचालन का काम भी जारी रहेगा।
- प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी सेक्टर, डेटा और कॉल सेंटर, कोल्ड स्टोरेज, प्राइवेट सिक्योरिटी आदि सेवाएं इस दौरान चालू रहेंगी।
- मैन्युफैक्चिंगर सेक्टर में ड्रग्स, फार्मा, मेडिकल डिवाइस, जूट इंडस्ट्री आदि को परमिशन है। यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा।
आरेंज जोन में इन्हें मिली है परमिशन
- प्राइवेट कार एवं कैब में ड्राइवर के अलावा पिछली सीट पर अधिकतम दो ही लोग बैठ सकेंगे। इसके अलावा तीसरे व्यक्ति को अनुमति नहीं होगी।
- किसी जिले के अंदर आनाजाना कर सकेंगे।
ग्रीन जोन में दी गई है यह छूट
- शराब, बीड़ी, पान-गुटखा आदि वस्तुओं की दुकानें खुलेंगी लेकिन इन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का गंभीरता से पालन करना होगा। इन्हें इस बात का खास तौर पर ध्यान रखना होगा कि एक ही समय पर दुकान पर 5 लोग ही हों और छह गज की दूरी हो।
- डिपो से 50 प्रतिशत बसों के संचालन में छूट दी गई है लेकिन एक बस में 50 फीसदी यात्री को ही बैठने की अनुमति दी गई है ताकि संक्रमण ना फैल सके।
- यहां पर तमाम गतिविधियों के लिए सभी तरह की गतिविधियों के लिए अनुमति आवश्यक होगी लेकिन इन्हें भी सामाजिक दूरी का कड़ाई से पालन करना ही होगा।
- इस जोन में किसी भी व्यक्ति या संस्था को कोई कार्यक्रम आयोजित करने से पहले स्थानीय प्रशासन की अनुमति लेनी होगी। अनुमति मिल भी जाती है तो उस कार्यक्रम में सीमित लोग ही शामिल हो सकेंगे।